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गाजीपुर: हत्‍या के आरोप में कोर्ट ने दो अभियुक्‍तो को सुनाई सात वर्ष की सजा

गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय जज विजय पाल की अदालत ने शुक्रवार को सदोष मानव वध के मुकदमे में दो अभियुक्तो को 7 वर्ष की कठोर कारवास की सजा सुनायी। मामले की जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वादिनी गंगिया देवी ग्राम मेख थाना कासिमाबाद ने इस आशय की तहरीर दिया कि 4 अक्टुबर 2020 को सांय 5 बजे कुछ लोग आपस मे विवाद कर रहे थे इसी बीच मे वादिनी के पति सतिराम ने कुछ बोल दिया जिससे नाराज होकर अनिल कुमार लात घुसो से सतिराम को मारने लगे जिससे उनके पेट मे अन्दरूनी चोटे आयी मोैके पर ही वादिनी के पति बेहोश हो गये थे। बाद मे वादिनी के पति की हालत बिगड़ने लगी। वादिनी ने उन्हे हास्पिटल मे भर्ती कराया है तहरीर पर धारा 323, 504, 308 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया इलाज के दौरान सतिराम की मृत्यु होने के पश्चात धारा 304 आईपीसी की बढोत्तरी की गयी तथा अनिल कुमार, डब्लू राम के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाहो को परीक्षित कराया साक्ष्य मे मृतक की पत्नी वादिनी गंगियां देवी व पुत्र संतोष कुमार  अभियोजन के विपरीत बयान दिये। मृतक की पुत्री सुनिता देवी ने घटना को पूरी तरह साबित किया साक्ष्योपरान्त गुणदोष का परीक्षण करने के पश्चात जज विजय पाल ने अभियुक्तगण अनिल कुमार व डब्लू कुमार को दोषसिद्ध करते हुए 304 पार्ट 2 आईपीसी में 7 वर्ष कठोर कारावास तथाा 5 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया।

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