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छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्र-छात्राओं के लिए शासनादेश जारी

गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यो हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किया गया है, जो निम्नानुसार इस प्रकार है छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑन लाईन आवेदन में गत वर्ष के परीक्षा परिणाम को ठीक किया जाना ऑनलाईन सब्मिट करने की तिथि 15 जुलाई, 2024 से 24 जुलाई, 2024 तक एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की तिथि 16 जुलाई, 2024 से 30 जुलाई, 2024 तक निर्धारित किया गया है।

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