गाजीपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तद्कम में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू/प्रभावी हो गयी है। उपर्युक्त के फलस्वरूप जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के सकुशल सम्पादन हेतु निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित भारी/हल्के वाहनों में ईंधन भराने हेतु जनपद के प्रत्येक डीजल/पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल तत्काल प्रभाव से आरक्षित की जाती है। यह आरक्षित मात्रा पम्प के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जायेगी, ताकि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्य से सम्बन्धित भारी/हल्के वाहनों में आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार किया जाना है। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामियों को सूचित किया है कि अपने-अपने डीजल/पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल का स्टाक तत्काल प्रभाव से माह जून, 2024 तक आरक्षित रखना सुनिश्चित करें। साथ ही पम्प स्वामियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने रिटेल आउटलेट पर उपर्युक्त आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल का भण्डारण हेतु ऑयल कम्पनी में प्रतिदिन इण्डेण्ट लगाकर जनसामान्य के लिए भी ईंधन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में लाना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त अवधि में आम जनमानस को कोई असुविधा न हो ।
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर लोकसभा चुनाव 2024: प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 5 हजार ली. डीजल व 1 हजार ली. पेट्रोल का किया गया रिजर्व
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