गाजीपुर । उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को मानते हुए किसान हित में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई को बढ़ाते हुए 10 अगस्त तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। खरीफ 2023 के अन्तर्गत किसान भाई 10 अगस्त, 2023 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है। जनपद में खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलें- धान, बाजरा, ज्वार, केला व मिर्च है। प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति की सम्भावना है, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम / चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण, आई०एफ०एस०डी० कोड के साथ निकट के कामन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर- 18008896868/18002091111 जारी किया गया है, जिस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते है तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।
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