गाजीपुर। सीजेएम कोर्ट ने धमकी देने के मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री विजय मिश्रा और उनके समर्थक दीपक वर्मा को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। पांच-पांच सौ का अर्थदण्ड भी लगाया है। वादी मुकदमा सुनील कुमार सिंह ने कोतवाली गाजीपुर ने पूर्व मंत्री विजय मिश्रा व उनके समर्थक दीपक वर्मा के खिलाफ धमकी देने का मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दोनो पक्ष का बहस सुनने के बाद और गवाहो का बयान सुनने के बाद आज फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा नेता विजय मिश्रा और उनके समर्थक दीपक वर्मा को एक-एक वर्ष कैद और पांच-पांच सौ रूपये का जुर्माना लगाया है।
Home / अपराध / पूर्व मंत्री व भाजपा नेता विजय मिश्रा व उनके समर्थक दीपक वर्मा को कोर्ट ने सुनाई एक-एक वर्ष कैद की सजा
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
सेवा साथ विकास फाउंडेशन ग़ाज़ीपुर ने ‘आओ पढ़ें अभियान’ के तहत उत्थान फाउंडेशन में वितरित की स्कूली किट
गाजीपुर। सेवा साथ विकास फाउंडेशन द्वारा आओ पढ़ें अभियान के अंतर्गत आज उत्थान फाउंडेशन में …