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गाजीपुर: दहेज हत्‍या के मामले में कोर्ट ने पति को दस वर्ष और सास-ससुर को सात वर्ष की कड़ी कैद की सजा

गाजीपुर। जिला जज ने दहेज हत्‍या के आरोपी पति को दस वर्ष, सास-ससुर को सात वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। जिसमें तीनो के ऊपर अर्थदण्‍ड लगाया है। जिला शास‍कीय अधिवक्‍ता कृपाकृष्‍ण राय ने बताया कि गणेश चौहान निवासी ग्राम पहुंची मदनही थाना नंदगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी पुत्री सुमन की शादी 28 जून 2014 को श्रीराम चौहान पुत्र शंकर चौहान निवासी मुबारकपुर थाना शादियाबाद से हुआ था। शादी के बाद सुमन का पति तीन लाख रूपये और मोटरसाइकिल की कर प्रताडि़त करने लगा, 12 जनवरी 2016 को सुमन के ससुराल से फोन आया कि वह मर गयी तो हम लोग तुरंत उसके ससुराल पहुंचे। पुलिस ने धारा 498 ए, 304बी, अपराध संख्‍या– 45/16 में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्‍तुत किया। कोर्ट में सात गवाहो के बयान और दोनो पक्ष के वकीलो की बहस सुनने के बाद जिला जज ने फैसला सुनाया, जिसमें पति को दस वर्ष की कैद और दस हजार जुर्माना तथा सास मुराही देवी व ससुर शंकर चौहान को सात-सात वर्ष की सजा और दस हजार रूपये जुर्माना लगाया।

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