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गाजीपुर: मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को चार साल की सजा, लगाया पांच हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने गुरुवार को मारपीट के गम्भीर मामले में आरोपी को सुनाई 4 साल की सजा और लगाया 5 हजार रुपये का अर्थदंड बताते चलें कि 15 जनवरी 2011 को सुहवल निवासी रतन कुमार द्वारा थाना में सूचना दी गई  कि उसके लड़के अमित कुमार राय को गांव का ही मनोज कुमार पांडेय व शिवम पांडेय मिलकर क्रिकेट के बैट से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुचाई गांव के लोगो के सहयोक से अस्पताल पहुँचाया  गया और वहाँ से उसको बनारस के लिए रिफर कर दिया गया उसका दवा इलाज दीनदयाल अस्पताल बनारस में हुआ वादी की तहरीर पर आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और  पुलिस विवेचना के दौरान ही शिवम पाण्डेय को पुलिस ने नाबालिक मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया और आरोपी मनोज कुमार पाण्डेय के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

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