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निकाय चुनाव में बिना अनुमति के नही चलेगें प्रचार वाहन- डीएम गाजीपुर

गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) आर्यका अखौरी ने बताया है कि  राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना के दिवसो में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति से किया जाना है। उक्त के क्रम में समस्त उप जिलाधिकारी जनपद गाजीपुर को अपने- अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले नगर निकायों के अन्तर्गत चुनाव प्रचार-प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहन-पास निर्गत किये जाने हेतु नामित किया गया है। आयोग द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों हेतु वाहनों की अनुमन्यता निर्धारित की गयी है। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित वाहन की संख्या 03, मतदान दिवस पर वाहनों की सं0 01, मतगणना दिवस पर वाहन की सं0 01, अध्यक्ष, नगर पंचायत हेतु प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित वाहन की संख्या 02, मतदान दिवस पर वाहनों की सं0 01, मतगणना दिवस पर वाहन की सं0 01, सदस्य, नगर पालिका परिषद हेतु प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित वाहन की संख्या 01, सदस्य नगर पंचायत हेतु प्रचार -प्रसार हेतु निर्धारित वाहन की संख्या 01 (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) प्रयोग होंगे। प्रत्याशी द्वारा वाहन की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम एवं नगरीय निकाय का नाम देना होगा। साथ ही जारी किये गये वाहन-पास में नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों से राजनैतिक दल से सम्बद्धता का विवरण भी अंकित किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र आग्रसारित कराकर प्रास्तुत करना होगा। अग्रसारित प्रार्थना पत्र के आधार पर ही प्रत्याशियों को वाहन पास जारी किये जायेंगें। प्रत्याशियों द्वारा वाहन -पास मूलरूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जाएगा। वाहन-पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन-पास की एक छाया प्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक, के यहां भेजी जाएगी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित नगर निकाय के थाने में वाहन-पास की सूचना भेजी जाएगी। यदि बिना वाहन-पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम0बी0 एक्ट) का उल्लंघन न हो। निर्वाचन अवधि में प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़ कर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर वाहनों पर नहीं लगाये जायेगें। केवल प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है। प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहन/वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदो पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद/स्थान हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए।

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