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गाजीपुर: पास्‍को एक्‍ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की कारावास की सजा, लगाया 30 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस,थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर/ मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप,थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1905/14 धारा 363,366,376,(1) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त लालचंद बिन्द पुत्र बच्चन बिन्द  निवासी धरीकला थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 28.03.2023 को माननीय न्यायालय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट गाजीपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व 30000 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अर्थ दण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

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