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गाजीपुर में 17 व 18 मार्च को होगा बैंको की विशेष लोक अदालत, ऋण वसूली के लिए होगा सुलह-समझौता

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 17.03.2023 व 18.03.2023 को प्री-लिटिगेशन स्तर पर, बैंकों के ऋण वसूली मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त के अनुपालन में जनपद न्यायालय, गाजीपुर में बैंकों की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 17.03.2023 व 18.03.2023 को प्री-लिटिगेशन स्तर पर, बैंकों के ऋण वसूली मामलों के निस्तारण के सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर विशेष लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

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