गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश /MP/MLA कोर्ट दुर्गेश की अदालत में 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित मोहम्दाबाद थाना के उसरी चट्टी हत्या कांड में अभियोजन की तरफ से मंगलवार को गवाह इजराइल अंसारी बयान दर्ज हुआ और आरोपियो के अधिवक्ता द्वारा जिरह भी अंकित किया गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीरज कुमार श्रीवास्तव की तरफ से मुकदमे के वादी मुख्तार अंसारी का बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराने का आवेदन दिया गया जिस पर आरोपियो के अधिवक्ता के तरफ आपत्ति की गई जिसको न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ग़ाज़ीपुर को यह आदेश दिया कि वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 20 दिसम्बर को न्यायालय में उपस्थित करे साथ ही आदेश की एक प्रति जिला कारागार बादा को भेजने का आदेश दिया और कहा कि नियत तिथि पर किसी प्रकार का स्थगन स्वीकार नही किया जाएगा। बताते चले कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन छेत्र मऊ जा रहे थे कि 12 :30 बजे दिन में उसरी चट्टी पर उनके काफिके पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचलित हथियारों से फायरिंग किये जिसमे मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर रामचंदर उर्फ प्रदीप की मौके पर मृत्यु हो गई और वही रुस्तम उर्फ बाबू जो घायल हो गया था दौरान ईलाज उसकी भी मौत हो गई हमलावरो में से एक कि मौत हो गई थी मुख़्तार अंसारी के साथ चलने वाले हमराहियों को भी चोट आई थीं इस मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह को नामजद करते अन्य 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया विवेचना उपरांत पुलिस ने 4 लोगो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जिसमें से दो आरोपी की विचारण के दौरान मौत हो गई।
