Breaking News
Home / अपराध / गाजीपुर: छात्रा का अपहरण कर रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 वर्ष का कैद, लगाया 45 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर: छात्रा का अपहरण कर रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 वर्ष का कैद, लगाया 45 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी विकाश बिंद को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो प्रथम एडवोकेट अनुज राय ने बताया कि थाना सुहवल गांव के एक आदमी ने थाना सुहवल में इस आशय का तहरीर दिया कि 18 मार्च 2015 को उसकी नाबालिक लड़की परीक्षा देने सुबह 8 बजे घर से गई थी लेकिन वापस नही आई, स्कूल में पता करने पर मालूम हुआ कि उसकी लड़की पहली पाली की परीक्षा में शामिल हुई हैं लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा में शामिल नही हुई पता करने पर पता चला कि उसकी लड़की को गांव के ही विकाश बिंद के साथ जाते हुए देखा गया है सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना शुरू की दौरान विवेचना पुलिस ने पीडिता को बरामद किया और आरोपी को जेल भेज दिया और उसके बाद पीड़िता डाक्टरी कराने के उपरांत न्यायालय में उसका बयान 164 crpc में दर्ज कराने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 6 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय विकाश बिंद को 20 वर्ष की कैद व 45 हजार का जुर्माना लगाया, सजा सुनाए हुए जेल भेज दिया और साथ अर्थदंड की राशि मे से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने हुकम दिया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

सेना जवान के लिए समूचा देश एक परिवार: लेफ्टिनेंट आई पी मौर्य

गाजीपुर। सेना के जवानों के लिए समूचा देश उनका एक परिवार व नागरिक परिजन के …