शिवकुमार
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाजीपुर में 46 हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजो की मान्यता रद्द कर दी गयी है। शासन के इस आदेश से पूरे जनपद के शिक्षा माफियाओ में हड़कंप मच गया है। इस संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह ने पूर्वांचल न्यूज डॉट काम को बताया कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय-सात (परिषद द्वारा संस्थाओं को मान्यता) के विनियम-11 (ढ़) में विहित प्रावधान “हाईस्कूल नवीन (वनटाइम) अथवा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षाएं संचालित नहीं करते है तो विद्यालय प्रदत्त मान्यता स्वतः समझी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि इण्टर वनटाइम अथवा अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्ग के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा” के अनुसार लगातार शैक्षिक सत्र-2024-25 एवं शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्यालय से कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने अथवा कक्षाएं संचालित नहीं किये जाने के कारण परिषद से स्व-वित्त पोषित मान्यता प्राप्त निम्नलिखित विद्यालयों की मान्यता स्वतः समाप्त हो गयी है। जनपद में जिन विद्यालयो की मान्यता समाप्त हुई है उनके नाम निम्न है-


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