गाजीपुर। खानपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 21.03.2025 को हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त मेराज पुत्र कासिम निवासी ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर के विरूद्ध की गई रासुका(NSA) की कार्यवाही दिनांक- 21.03.2025 को खानपुर ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर में स्थित मलदहिया बगीचा, पुराना पोखरा के पास अनुराग सिंह पुत्र संजय सिंह एवं अमन चौहान पुत्र जयप्रकाश चौहान निवासी ग्राम चिलौना कला पोस्ट विक्रमपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त 1 .मेराज पुत्र कासिम ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर 2 .अंकित सोनकर पुत्र पिन्टू सोनकर ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को दिनांक 22.03.2025 (24 घण्टे के अन्दर) को पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं 3 .अफताब उर्फ गुडडू पुत्र मुख्तार ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर 4 .इकरार पुत्र मुख्तार ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को दिनांक 06.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं 5 .साहिल उर्फ बिल्लू पुत्र गुड्डू ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को दिनांक 15.04.2025 को पुलिस मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है । अभियुक्त गण के द्वारा किये गये कृत्यों से खानपुर क्षेत्रांतर्गत उचौरी में आम जनमानस व्यापारियों व बूढे एवं बच्चों भय व्याप्त हो गया था । घटना के उपरान्त मौके पर पूर्णतः लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी, लोगों का अपने घरों से बाहर निकला दूभर हो गया था तथा खानपुर क्षेत्रांतर्गत उचौरी में स्थित सभी दुकाने एवं स्कूल तथा कॉलेज पूरी तरह से प्रभावित हो गया था । पीड़ित परिवारो के द्वारा लगातार अपने जान माल का खतरा बताया जाता रहा है तथा इस सम्बन्ध मे लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र मे निरन्तर पुलिस प्रबन्ध किया गया तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियो एवं प्रशासन के सहयोग से निरन्तर लोगो में कानून के प्रति विश्वास की भावना पैदा करने ,क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था व आम जनता में भय को समाप्त करने एवं सामाजिक सौहार्द को बनाये रखने हेतु थाने की पुलिस फोर्स व जनपद की पुलिस फोर्स एवं पी0एस0सी0 बल के साथ निरन्तर भ्रमणशील रहकर अथक प्रयास किया गया । उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों कों दृष्टिगत रखते हुए दिनांक- 06.10.2025 को अभियुक्त मेराज पुत्र कासिम ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की गई है ।
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