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गाजीपुर: बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण के लिए 50 प्रतिशत धनराशि निर्गत

गाजीपुर। निदेशक पंचायतीराज द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-14 में बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद गाजीपुर को 04 पंचायत भवन एवं अनुदान संख्या-83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद को आवंटित किया गया है। जिसके निर्माण हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी की स्वीकृति के द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन कर प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ग्राम पंचायत के संबंधित खाते में जिला कोषगार के माध्यम से अंतरित कर दी गयी है। जिसमें अनुदान संख्या – 83 में विकास खण्ड जमानियां के ग्राम पंचायत बरूईन की स्वीकृति दिनांक 19.10.2024 को तथा अनुदान संख्या – 14 में विकास खण्ड मनिहारी में के ग्राम पंचायत हरौली व नसीरपुर की स्वीकृति दिनंाक 19.10.2024 को, विकास खण्ड भदौरा के ग्राम पंचायत भदौरा की स्वीकृति दिनांक 01.01.2025 को एवं विकास खण्ड जमानियां के ग्राम पंचायत पाह सैय्यदराजा की स्वीकृति दिनांक 29.03.2025 को की गयी थी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया है कि ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ग्राम पंचायत के संबंधित खाते में जिला कोषागार के माध्यम से अंतरित कर दी गयी है, परन्तु धनराशि अन्तरित होने के बाद भी उक्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29.07.2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के उत्तरदायी ग्राम प्रधान को उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम- 1947 की धारा 95 (1) (छ), में प्राविधानित नियमों की अधीन जिलाधिकारी गाजीपुर के सम्बन्धित ग्राम प्रधान को दिनांक 31.07.2025 को नोटिस निर्गत कर दी गयी है।

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