गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी मंगलेश सिंह पालीवाल ने कोषागार जनपद गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहे समस्त पेंशनभोगियों को सूचित किया है कि आयकर विभाग के रेगुलेशन के अनुसार समस्त पेंशनभोगी अपने पैन नम्बर को अपने आधार नम्बर से आयकर विभाग की साइटwww.incometax.gov.in पर लागिन कर स्वयं अथवा किसी भी जनसेवा केन्द्र या टी०आर०पी० सेन्टर से अपना आधार नम्बर व पैंन नम्बर अनिवार्य रूप से लिंक करा लेवें, अन्यथा की दशा में आयकर विभाग के गाइड लाईन के अनुसार पैन नम्बर को आधार नम्बर से लिंक नहीं कराने की स्थिति में आयकर देयता होने की दशा में आयकर की कटौती देय कर का दोगुना अथवा 20 प्रतिशत की दर से कटौती करने का प्राविधान है। यह भी अवगत कराना है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा-192 के अनुसार, महालेखाकार उ०प्र० के आडिट दल द्वारा उठाई गयी आपत्ति के अनुपालन में कोषागार गाजीपुर से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी को आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत ऐसे पेंशनभोगी जो प्रतिमाह रूपया 1,05,000/- से अधिक पेंशन भुगतान प्राप्त कर रहे है, वे नियमानुसार आनुपातिक रूप से पेंशन पर देय आयकर देयता की कटौती प्रतिमाह नियमित पेंशन से अवश्य रूप से कटौती कराना सुनिश्चित करें।
Ghazipur Khabar जोड़े आपको ग़ाज़ीपुर से..