गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को गैंगरेप के आरोपियों को 20 -20 साल के कारावास के साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना करण्डा एक गांव की महिला ने थाने में इस आशय की तहरीर दिया कि 25 फरवरी 2021 को उसकी नाबालिक पुत्री आलू बीनने खेत मे गई थी और वहाँ से शाम को घर आई दूसरे दिन 26 फरवरी 2021 को शाम को घर के तख्त पर बैठकर रो रही थी जब उससे रोने की वजह पूछा तो बताने लगी कि गांव के ही बिंद बस्ती के प्रमोद बिंद से दोस्ती थी 25 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे वह और प्रमोद सिवान के खेत मे मिले थे प्रमोद ने उसे बुलाया था अरहर के खेत मे उसके साथ गलत काम किया वह खेत से बाहर आई तो उसके गांव के सुरेन्द्र व अशोक ने उसे घेर लिया तथा उसे जबरदस्ती खेत मे लेजाकर दोनो ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। वादिनी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध थाना करण्डा में 27 फरवरी 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण आरोपी अशोक को न्यायालय ने किशोर अपचारी पाते हुए 19 जनवरी 2023 को उसकी पत्रवाली को विचारण हेतु किशोर न्यायालय को भेज दिया। शेष आरोपियों का विचारण न्यायालय से शुरू हुए अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने कुल 7 गवाहो को पेश किया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
