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नाबालिक पीडि़ता के साथ गैंगरेप मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता  के साथ गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी को 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है और साथ ही मुकदमे की विवेचक उपनिरीक्षक अगम दास के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु SP ग़ाज़ीपुर को पत्र प्रेषित करने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना बहरियाबाद एक गांव निवासी महिला ने थाना बहरियाबाद में इस आशय की तहरीर दिया कि 26 सितंबर 2021 को दोपहर में उसी गांव का मोनू चौरसिया की दुकान पर पीड़िता बिस्कुट खरीदने गई थी वहाँ पर मोनू व उसका साथी अभय यादव पहले से मौजूद थे मोनू ने पीड़िता को घर के अन्दर से पानी लाने के लिए कहा जब उसकी लड़की पानी लेने गई तब चुपके से दोनो लोग घर अन्दर गए और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बनाया और उसकी वीडियो वायरल कर दिया। वादिनी की सूचना पर दोनो आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुए और पुलिस ने विवेचना शुरू किया दौरान विवेचना आरोपी अभय नाबालिक हो गया  और पुलिस ने दोनो का चालान कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त अभय के विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्यायालय को तथा मोनू के विरुद्ध आरोप पत्र विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट में प्रस्तुत किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से  विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 9 गवाहो को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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