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दिव्यांगजन शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर-वधु के दिव्‍यांग होने पर सरकार देगी 35 हजार की सहायता

 

`गाजीपुर! दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यंग होने की दशा में धनराशि रू0 15,000.00/- व युवती के दिव्यंाग होने की दशा में रू0 20,000.00/- तथा युवक- युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000.00/- धनराशि प्रदान की जाती है। पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत् वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2023 के बाद हुआ हो। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन  http://divvangjan.upsdc.gov.in  पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र, शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र(जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता तथा युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन कर समस्त कागजात के साथ हार्डकापी विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कर्यालय भूतल कमरा नं0 43 में उपलब्ध करायें ताकि समयान्तर्गत कार्यावाही की जा सके।

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