गाजीपुर! जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राम नगीना यादव ने सूचित किया है कि शासन के निर्देश के क्रम मे दिव्यांगजन हितार्थ राज्य निधि से वित्तीय सहायता दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया कि उ०प्र० के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, . उ०प्र० के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/ फिल्म / थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रो में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, . दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (भ्पही ेनचचवतज दममक पदेजतनउमदजे) क्रय हेतु वित्तीय सहायता, उ०प्र० के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता, दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समयबद्ध हितधारकों का उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन सर्विस) प्रोग्राम) हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। उन्होने कहा कि संबधित इच्छुक व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संस्थायें अपना आवेदन/ प्रस्ताव कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन गाजीपुर में उपलब्ध कराये।
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