गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ, चावल एवं बाजरा) का निःशुल्क वितरण माह फरवरी, 2024 में दिनांक 15.02.2024 से 28. 02 2024 के मध्य वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2024 में वितरण हेतु आवंटित गेहूँ चावल एवं बाजरा का अन्त्योदय राशन कार्डाे पर 09 किग्रा० गेहूँ तथा 21 किग्रा० चावल और बाजरा 05 किग्रा (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डाे से सम्बद्ध यूनिटों पर 01 किग्रा० गेहूँ, 03 किग्रा० चावल एवं 01 किग्रा बाजरा ( 05 किग्रा० खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। बाजरे की उपलब्धता के कम में जनपद गाजीपुर के नगरीय क्षेत्र में समस्त अन्त्योदय कार्ड एवं समस्त पात्र गृहस्थी काड़ों पर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16 विकासखण्डों के प्रचलित समस्त अन्त्योदय कार्डों पर तथा 04 विकासखण्डों कमशः करण्डा, कासिमाबाद, भदौरा, रेवतीपुर के समस्त पात्र गृहस्थी राशन कार्डाे पर एवं विकासखण्ड मुहम्मदाबाद के 11 उचित दर विक्रेताओं के समस्त पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में आवंटित बाजरे का वितरण कराया जाना है। भारत सरकार के सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली अर्द्धशासकीय के आदेश दिनांक 15.122023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी 2024 से 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए, पर्यवेक्षणीय कार्मिकों की तैनाती की गयी है। साथ ही सभी उचित दर दुकानों पर विक्रेताओं के स्टाक के सत्यापन हेतु सम्बन्धित सचिव/लेखपाल की तैनाती की गयी है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले तथा आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करें एवं पर्यवेक्षणीय कार्मिक प्रारूप क एवं ख की सूचना वितरण कराकर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के यहाँ जमा करें। राशनकार्डधारको को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 28.02.2024 ही नियत होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 28.02.2024 को मोबाईल ओ०टी०पी० बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। एत्तद्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।
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