गाजीपुर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक ढंग सम्पन्न कराने हेतु ज्वाइन्ट ब्रीफिंग पुलिस लाईन परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। ज्वाईन्ट ब्रीफिग के दौरान मुख्य अधिकारी, अपर जिलाअधिकारी वि0रा0 मुख्य राजस्व अधिकारी समस्त उपजिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण, समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट , जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर एवं जोनल पुलिस, एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त अधिकारियों को जनपद में 04 मई 2023 को होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शी तरीके से आयोग की गाईड लाईन के अनुसार सम्पन्न कराने का निर्देश दिया। उन्होने मतदान के पूर्व, मतदान के दिन एवं मतदान के समाप्ति के पश्चात बैलेट बाक्स जब तक जमा कर स्ट्रांगरूम में शील न करा लिया जाये तक पूरी मुस्तैदी से अपने-अपने जिम्मेदारियों को निभायेगे। बैलेट बाक्स सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होने कहा कि मतदान के 48 घण्टे पूर्व प्रचार-प्रसार बन्द होगे। मतदान के एक दिन पूर्व सुबह 07 बजे से ही पार्टी रवानगी निर्धारित स्थानो से सम्पन्न होगी। पार्टी रवानगी स्थलो पर सम्पूर्ण व्यवस्थाएॅ सुनिश्चित रहे इसके लिए समस्त सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट निरीक्षण कर आश्वस्थ हो जाये। मतदान कार्मिक रवानगी से पूर्व अपने-अपने सामानो का मिलान अवश्य कर ले जिससे चुनावी प्रक्रियाओ में बाधा न हो। कोई मतदान कार्मिक अनुपस्थित न हो अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा पंजिकृत होगा। किसी भी मतदान कार्मिक को मेडिकल इमरजेंसी होने पर तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करे जिससे तत्काल उन्हे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जाय सके। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील सेन्टरो पर ए एम एफ की सुविधा रहेगी। मतदान कर्मी अपने-अपने पेालिग वूथो पर निवास करेगे तथा किसी भी दशा में अपने पोलिंग सेन्टरो पर किसी भी अन्य व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार न करे अन्यथा वह स्वयं जिम्मेदार होगे। कर्मचारियो का मानदेय उनके तैनाती स्थलो पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा उस क्षेत्र की सारी दुकाने मतदान की समाप्ति तक बन्द रहेगी। उन्होने कहा कि पोलिंग सेन्टर के 100 मीटर के परिधि में कानून व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन हो। कोई भी वाहन, अस्त्र, शस्त्र, मोबाईल फोन, पानी तथा किसी भीं अतिविशिष्ट व्यक्ति का अपने सुरक्षा गार्ड के साथ बूथो पर प्रवेश वर्जित रहेगा तथा किसी भी पोलिग सेन्टर भीड़-भाड़ न लगाई जाये यह सुनिश्चित कर लिया जाये। मतदाता पर्ची वितरण हेतु बी एल ओ की तैनाती पोलिंग सेन्टर पर होगी। मतदान हेतु आयोग के निर्देश पर 15 प्रकार के फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य होगे। आवश्यकता पड़ने पर पर्दानशीन महिलाओ की चेंकिंग केवल महिला कर्मचारी के द्वारा ही पूरी शालीनता के साथ किया जायेगा कोई भी पुरूष कर्मी इस तरह की हिमाकत नही करेगा। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि चुनाव के तीन चरणो मे से एक चरण समाप्त हो चुका है दूसरा चरण मतदान का है जो 04 मई को सम्पन्न कराया जायेगा। जिन-जिन पुलिस अधिकारियों को संेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किया गया है वे आपसी सामंजस्य स्थापित कर अपने-अपने दायित्वो को पूरी निष्ठा एवं इमानदारी के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होकर चुनावी गाइड लाईन के निर्देश के क्रम मे निभायेगे। उन्होने बताया कि जनपद मे ंमतदान हेतु पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है। संवेदन/अतिसंवेदन शील बूथो पर ए एम एफ को तैनात किया गया है साथ वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। मतदान के पश्चात जबतक पतपेटिका स्ट्रांगरूम में जमा न कर लिया जाये तब तक सम्बन्धित पुलिस बल पीठासीन के साथ साये की तरह बने रहेगे।
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