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72 घंटे के अंदर किसान फसलों के क्षतिपूर्ति का दावा पत्र करें जमा- जिला कृषि अधिकारी

गाजीपुर। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फसल बर्बाद होने पर जनपद के किसानों को 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा करना होगा। यह दावा पत्र विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार, बैंक शाखा प्रबन्धक उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय, जनपद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी व उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि में से किसी एक के पास जमा कर सकते है। इस पर संयुक्त टीम फसल क्षति का सर्वे करेगी इसके पश्चात क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाही किया जायेगा।किसानों के फसल का बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। जनपद में इसके लिए एच०डी०एफ०सी० इर्गो लिमिटेड कम्पनी नामित है। प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति की सम्भावना है। कृषक भाईयों को अवगत कराना है कि फसल बर्बाद होती है तो वे 72 घंटे के अंदर फसल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा पत्र जमा कर दे। इसके लिए फसल बीमा कम्पनी के लिए टोल-फ्री नम्बर 1800-889-6868 व 1800-2660-700 व वाट्स एप नम्बर 7304524888 के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होने बताया कि तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि का मोबाईल पर आप शिकायत दर्ज करा सकते है। जिसमें जिला स्तर पर सुनील कुमार श्रीवास्तव जिला समन्वयक मो0नं0 7408660077, तहसील सदर हेतु आशीष कुमार मो0नं0 7408746466, तहसील जखनिया मे श्री जगदीश मो0नं0 7974078079, तहसील मोहम्मदाबाद में अजीत दूबे मो0नं0 8707473026, तहसील सेवराई में मोहित श्रीवास्तव मो0नं0 6393372859, तहसील सैदपुर मे अविनाश कुमार सिंह मो0नं0 8932090808, तहसील कासिमाबाद में अवधेश सिंह मो0नं0 9752643143 एवं तहसील जमानियां में शैलेन्द्र तिवारी मो0नं0 7905173415 से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते है।

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