गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश /MP/MLA कोर्ट दुर्गेश की अदालत में 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित मोहम्दाबाद थाना के उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से मंगलवार को गवाह अफरोज उर्फ चुन्नू का बयान दर्ज हुआ और वादी मुख्तार अंसारी का बयान होना था लेकिन नही आये वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 23 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक लखनऊ व अपर पुलिस महानिदेशक विधि वेवस्था को पत्र प्रेषित करने का आदेश दिया गया है। बताते चले कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन छेत्र मऊ जा रहे थे कि 12 :30 बजे दिन में उसरी चट्टी पर उनके काफिके पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचलित हथियारों से फायरिंग किये जिसमे मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर रामचंदर उर्फ प्रदीप की मौके पर मृत्यु हो गई और वही रुस्तम उर्फ बाबू जो घायल हो गया था दौरान ईलाज उसकी भी मौत हो गई हमलावरो में से एक कि मौत हो गई थी मुख़्तार अंसारी के साथ चलने वाले हमराहियों को भी चोट आई थीं इस मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह को नामजद करते अन्य 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया विवेचना उपरांत पुलिस ने 4 लोगो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जिसमें से दो आरोपी की विचारण के दौरान मौत हो गई।
Home / ग़ाज़ीपुर / उसरी चट्टी हत्याकांड: कोर्ट में पेश नही हुए मुख्तार अंसारी, गवाह अफरोज का दर्ज हुआ बयान
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