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दिव्‍यांगजन शादी-विवाह प्रोत्‍साहन पुरस्‍कार के लिए गाइडलाइन जारी

गाजीपुर। जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, द्वारा शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह 2021-22 एवं 2022-23 ( अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2021 के बाद) हुआ हो वे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते है। ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो को 15000.00 की प्रोत्साहन धनराशि तथा ऐस दम्पत्ति जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो को रुपये 20000.00 एवं ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो को रुपये 35000.00 की एक मुश्त धनराशि पति पत्नी दोनो के संयुक्त खाते में भेजी जाती है। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी दिनांक 01 अप्रैल 2019 के पश्चात् हुई हो और उक्त योजना का लाभ लेना चाहते है तो उन्हें निम्न प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टलhttp://www.divyangjan.upsdc.gov.in  पर आनलाईन आवेदन कराने के उपरांत 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नको के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कक्ष संख्या 26 भूतल विकास भवन, गोराबाजार गाजीपुर में जमा कराया जाना अनिवार्य है। जिसमे संयुक्त दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र। (सम्बन्धित तहसील के मैरेज रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा, जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र ग्रामीण क्षेत्रो के लिए अधिकतम आय 46080.00 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 56460.00 वार्षिक रूपये से कम का आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सी0एम0ओ0 द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40ः या उससे अधिक), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता पासबुक, युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिला दिब्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने बताया कि ऐसे दिव्यांग जो उपरोक्त पात्रता रखते हो तत्कालhttp://www.divyangjan.upsdc.gov.in  वेबसाईट पर आवेदन कर उसकी हार्ड कापी के साथ समस्त संलग्नको के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जनपद गाजीपुर में जमा करे ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके।

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