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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, लगाया जुर्माना

गाजीपुर। जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सों रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शनिवार को अभियुक्त हरेन्द्र राम 46 वर्ष को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयां। इसकी जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम कुमार राय ने बताया कि 10 अप्रैल 2018 को 9 वर्ष की पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ राशन लेकर घर आ रही थी, तभी रास्ते मे हरेन्द्र राम ने पीड़िता के छोटे भाई को मारकर भगा दिया गया और पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई बगल के काली मांई मंदिर से कुछ लोगो को लेकर आया तो अभियुक्त हरेन्द्र राम भाग कर ग्रामप्रधान के घर छिप गया। इस घटना की तहरीर पीड़िता के पिता ने 13 अप्रैल 2018 को थाना दिलदारनगर मे दिया और अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेज दिया। जिसपर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय मे पे्रषित किया। जिसपर अभियोजन पक्ष ने कुल 6 गवाह को परीक्षित कराया। सभी ने घटना का समर्थन किया। इसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त हरेन्द्र राम को पाक्सों एक्ट मे 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा 323 आईपीसी में छः माह का कारावास से दण्डित किया। अर्थदण्ड के संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जायेगी।

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