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गाजीपुर: चचरे भाई की हत्‍या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनायी दस वर्ष की सजा, लगाया 25 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर न्‍यायाधीश कोर्ट प्रथम शक्ति सिंह ने रास्‍ते से भैंस हटाने के विवाद को लेकर चचेरे भाई की हत्‍या करने वाले आरोपी सतीश को दस साल सजा और 25 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। एडीजीसी एडवोकेट अखिलेश सिंह ने बताया कि अशोक बिंद निवासी बिरहिमाबाद बबेड़ी थाना कोतवाली ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि मेरे बेटे सुनील 22 वर्ष घर आ रहा था तभी मेरे पट्टीदारो ने रास्‍ते में भैंस बांध दी थी तो उसे हटाने के लिए कहा। इस बात को लेकर मेरे बड़े भाई श्रीनाथ और उसका लड़का सतीश गाली देने लगे, तभी मेरी लड़की सुनीता भी घटना स्‍थल पर आ गयी। आरोपियो ने मेरे पुत्र और पुत्री को लाठी-डण्‍डों से पीटा जिससे हालत गंभीर हो गयी। उनहे इलाज के लिए जिला चिकित्‍सालय ले जाया गया जहां पर चिकित्‍सको ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। इस मुकदमे कुल सात गवाह परिलक्षित कराये गये, दोनो पक्षो के अधिवक्‍ताओ की बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष की सजा और 25 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है।

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